सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का
प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को लागू करने के नियम
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार :
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार :
धारा 4: (सार्वजनिक
स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध सम्बन्धी नियम)
2. सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी /मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 X
30 CM का सफ़ेद भूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे l
3. बोर्ड जिसमे
15 CM व्यास की ब्यास वाला एक घेरा होगा, जिसकी चौड़ाई 3 CM से
कम नहीं होगी तथा इतने ही मोटाई का एक काटा घेरे के केंद्र में काले धुंए के साथ जलती हुए सिगरेट / बीडी के चित्र को काटते हुए प्रदर्शित होगा l
4. बोर्ड के
निचे प्रभारी
/मालिक (जिसके
पास उलंघन की
शिकायत की
जानी है) का
नाम व्
फ़ोन नंबर
लिखा हो l (चित्र 1 में देखें)
वह व्यक्ति कोटपा की धारा 25(5) के अंतर्गत लोकसेवक समझा जायेगा उसके कार्य में बाधा या रोकने वाले के विरुद्ध लोक सेवा में बाधा डालने के लिए कानूनी कार्यवाही हो सकती है |
5. यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक
/प्रभारी उल्लंघन करने पर भी कार्यवाही
नहीं करता
है तो
उस पर
व्यक्तिगत अपराधों
की संख्यां
के समतुल्य
जुर्माना लगाया जायेगा l
6. सार्वजनिक स्थानों पर (Smoking Aid) सिगरेट लाईटर (बीड़ी/सिगरेट जलाने के लिए उपकरण), माचिस एवं ऐश ट्रे इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये जायंगे l
7. ऐसे होटल जिनमें तीस या उससे अधिक कमरों की क्षमता है या वे भोजनालय जहाँ पर तीस या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है एवं एअरपोर्ट के प्रतीक्षालय (lounge) में
अलग से स्मोकिंग
ज़ोन (धूम्रपान कक्ष) बनाया जा
सकता है, लेकिन
वह केवल
कानूनी प्रावधानों
के अनुरूप
ही बनाया
जा सकता
है l
उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रु० तक का जुर्माना किया जा सकता है l
(धारा 21 (1,2) के अधीन अपराध शम्नीय होगा और उसका, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचरण द्वारा किया जायेगा l
धारा 5: (सिगरेटों
एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध)
4. तम्बाकू पदार्थों
को बेचने
वाली की
दुकान पर
60 x 45 CM काले
अक्षरों में
सफ़ेद प्रष्ट
भूमि का
बोर्ड लगा सकते हैं, जिसके उपरी भाग में 20 x 15 CM चौड़े भाग पर "तम्बाकू से कैंसर होता है” लिखा होना चाहिए l
5. उस बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू पदार्थों की सूचि लगा सकते हैं जैसे की बीडी, सिगरेट गुटका खैनी इत्यादि l (चित्र 2 देखें)
6. तम्बाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर कोई ब्रांड का नाम व् चित्र/रंगीन फोटो नही होनी चाहिए और वह बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए l
5. उस बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू पदार्थों की सूचि लगा सकते हैं जैसे की बीडी, सिगरेट गुटका खैनी इत्यादि l (चित्र 2 देखें)
6. तम्बाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर कोई ब्रांड का नाम व् चित्र/रंगीन फोटो नही होनी चाहिए और वह बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए l
उक्त नियमों के उल्लंघन पर 2 से 5 साल की कैद व् 1000 से 5000 रु का जुर्माना लगाया जा सकता है l कोटपा की धारा 22 (a, b) के अनुसार
धारा 6: (अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और विशिष्ठ क्षेत्र
में सिगरेट व् अन्य तम्बाकू पदार्थों के विक्रय पर प्रतिषेध)
तम्बाकू पदार्थ बेचने वाली दुकानों के लिए:
तम्बाकू पदार्थ बेचने वाली दुकानों के लिए:
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| चित्र 3 (अ) - तम्बाकू की दुकानों के लिए |
- 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध हैl
- 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है l
- नाबालिगों को तम्बाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देने चाहिए l
- बिक्री के स्थान पर चेतावनी संकेतक (बोर्ड) लगाना आवश्यक हैl(चित्र 3, (अ) में देखें)
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| चित्र 3 (ब) - शिक्षण संस्थाओं के लिए |
- शिक्षण संस्थानों के 100 गज (300 फुट) के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है l
- शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी संकेतक (बोर्ड) लगाना आवश्यक है l (चित्र 3 (ब) देखें) l
- उस बोर्ड में "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" इस शिक्षण संस्थान के 100 गज (300 फुट) के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है” लिखा होना आवश्यक है
उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रु तक का जुर्माना (अधिनियम की धारा 24 (1,2) के अंतर्गत) कार्यवाही की जा सकती है
धारा 7: (सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य
तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बंधन)
- बिना चित्रित व् वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है l
- यह वैधानिक चेतावनी आयातित तम्बाकू उत्पादनों पर भी लागू होगा l
- यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने
वाले प्रत्येक पैकेट के 40% भाग पर सपष्ट रूप से छपे होने आवश्यक है l
- चित्रित वैधानिक चेतावनी प्रति वर्ष बदलनी आवश्यक है (चित्र
4 देखें) l
- यह चित्रित वैधानिक चेतावनी चबाने वाले और पीने वाले
तम्बाकू में निम्न रूप से छपी होनी चाहिए l
उक्त नियमों के उल्लंघन पर 2 से 5 साल की कैद व् 5000 से 10000 रु का जुर्माना किया जा सकता है l
1 अप्रैल, 2013 से प्रत्येक तम्बाकू पदार्थ के पैकेट पर निम्न चित्र प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं
भारत के राजपत्र में सं० 488 दि० 27 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित
(चबाने वाले तम्बाकू पर)
चित्र 4: तम्बाकू पदार्थ के प्रत्येक
पैकेट के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर
धारा 29: सद्भावपूर्ण की गयी कार्यवाही के लिए कानून के अंतर्गत संरक्षण:
इस अधिनियम के अधीन सद्भाव्पुरण की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी l कार्यवाही करने के लिए चालान व् रसीद का नमूना:
For more details /samples you may contact HPVHA at 0177-2670132, 2671151, Fax. 2670346,
Ramesh Kumar Badrel, State Programme Officer, +919816410558
or Email: hpvha3@gmail.com, pro.hpvha@gmail.com, smokefreehimachal@gmail.com or www.hpvha.org
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